देर से ITR फाइल करने पर भी टैक्सपेयर्स को मिलेगा रिफंड, जानें क्या है इसका मतलब
इनकम टैक्स बिल-2025 का नया वर्ज़न सोमवार को लोकसभा में पास हो गया। नए वर्ज़न के मुताबिक, देर से आईटीआर फाइल करने पर भी रिफंड मिलेगा यानी अगर कोई टैक्सपेयर अंतिम तारीख के बाद रिटर्न फाइल करता है तो भी उसे रिफंड मिलेगा। गौरतलब है, पहले वर्ज़न में देर से रिटर्न फाइल करने पर रिफंड देने का प्रावधान नहीं था।