दिल टूटने को अपराध नहीं मानता कानून: शख्स के खिलाफ रेप केस खारिज कर कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक शख्स के खिलाफ रेप व शादी का झांसा देने का मामला खारिज कर कहा है कि कानून दिल टूटने को अपराध नहीं मानता। हाईकोर्ट ने कहा, "सहमति से संबंधों के बाद...शादी से इनकार...दुखद है लेकिन इसे रेप नहीं मान सकते।" बकौल शिकायतकर्ता महिला, 2-साल आयरलैंड में साथ रहकर शख्स ने भारत आकर बातचीत बंद कर दी।