कंगना रनौत को दिल्ली HC से मिली राहत, बिना इजाज़त इस्तेमाल नहीं होगी तस्वीर और आवाज़

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐक्ट्रेस व बीजेपी सांसद कंगना रनौत को अंतरिम राहत देते हुए उनकी तस्वीरों व वीडियो के दुरुपयोग पर रोक लगाई। कोर्ट ने मेटा को 72 घंटे में फर्ज़ी एआई वीडियोज़/तस्वीरें/पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

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