दिल्ली HC ने केजरीवाल के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका की खारिज, कहा- PIL गलत
दिल्ली हाईकोर्ट ने 'आप' नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने याचिका को गलत सोच पर आधारित बताया। कोर्ट ने साफ किया कि सोशल मीडिया अभियान के आधार पर जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करने का कानूनी आधार नहीं बनता है।