नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत, दिल्ली हाईकोर्ट ने वजह भी बताई
दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 साल की रेप पीड़िता को 31 हफ्ते के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग से बच्चा पैदा करने और पालने की उम्मीद करना उचित नहीं है। गर्भपात को मानवीय अधिकार बताते हुए कोर्ट ने कहा यह पीड़िता के सम्मानपूर्ण जीवन के लिए जरूरी है।