दिल्ली HC ने हत्या के दोषी की उम्रकैद पर रोक लगाने से किया इनकार, 17 साल की उम्र में मारी थी गोली
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 में रोहिणी कोर्ट के बाहर पुलिस हिरासत में मौजूद एक शख्स की गोली मारकर हत्या करने वाले दोषी की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। घटना के समय दोषी की उम्र 17 साल थी। कोर्ट ने गंभीर अपराध/अन्य मामलों में संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए राहत नहीं दी।