दिल्ली की अदालत ने अदाणी ग्रुप के खिलाफ 'अपमानजनक' सामग्री प्रकाशित करने पर लगाई रोक

अदाणी एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड (AEL) को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कुछ पत्रकारों और अन्य लोगों द्वारा कंपनी के खिलाफ असत्यापित अपमानजनक सामग्री प्रकाशित किए जाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए प्रकाशित की गई कंपनी के खिलाफ कथित अपमानजनक सामग्री हटाने का भी निर्देश दिया है।

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