दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन पर केंद्र का दावा, लीज खत्म होने के बाद कब्जा अवैध

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली जिमखाना क्लब की 1928 की स्थायी लीज 22 मई 2026 को समाप्त हो चुकी है, इसलिए क्लब का परिसर अब अधिकृत नहीं है। सरकार ने सार्वजनिक परिसरों से बेदखली की प्रक्रिया पर रोक के अधिकार पर सवाल उठाया। मामले की सुनवाई जारी है, जबकि क्लब-प्रबंधन फैसले का विरोध कर रहा है।

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