दिल्ली में 16 अगस्त तक धारा 163 लागू, किन-किन चीज़ों पर रहेगी रोक?
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र दिल्ली में हाई अलर्ट के बीच 2 अगस्त से 16 अगस्त तक धारा 163 लागू रहेगी। दिल्ली के पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह ने 2 अगस्त-16 अगस्त तक ड्रोन, पैरा ग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, पैरा मोटर, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर और अन्य सब-कंवेंशनल एरियल प्लैटफॉर्म्स की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।