दिल्ली में 7 जगह लगेगी लोक अदालत, 25 अक्टूबर को ट्रैफिक चालान माफ करवाने का मौका
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐलान किया है कि अगली 'नैशनल लोक अदालत' 25 अक्टूबर को लगने जा रही है। इसमें 30 जून 2026 तक के पेंडिंग 'कंपाउंडेबल' यानी समझौते योग्य चालानों पर सुनवाई की जाएगी। लोक अदालत तीस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट, साकेत कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट में लगेगी।