दिल्ली में अब महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में काम

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक अधिसूचना में दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिला कर्मचारियों को उनकी अनिवार्य लिखित सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि दिल्ली दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन व अधिकतम 48 घंटे/सप्ताह ड्यूटी का अधिकार होगा।

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