दिल्ली में कार के अंदर स्मोकिंग करने पर क्या सज़ा है?
दिल्ली में कार के अंदर स्मोकिंग करने पर चालान कट सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, वाहन के अंदर धूम्रपान करना डीएमवीआर 86.1(5) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा-177 के तहत दंडनीय यातायात अपराध है। पहली बार नियम तोड़ने पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाता है जबकि बार-बार उल्लंघन करने पर ₹1,500 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।