दिल्ली में कारोबारियों को बड़ी राहत, होटल सहित 7 सेवाओं के लिए अब पुलिस से नहीं लेना होगा NOC
दिल्ली में अब 7 सेवाओं के लिए कारोबारियों को दिल्ली पुलिस से लाइसेंस या एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को गति देने के लिए इस संबंध में आदेश जारी किया है। इन सेवाओं में होटल/मोटल/गेस्ट हाउस, ईटिंग हाउस , स्वीमिंग पूल, डिस्कोथैक, वीडियो गेम पार्लर, अम्यूज़मेंट पार्क और ऑडिटोरियम शामिल हैं।