दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस पर सरकार की सख्ती, नए नियम जारी

दिल्ली सरकार ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र से स्कूल फीस को नियंत्रित करने के लिए नया आदेश जारी किया। आदेश के दिल्ली गजट में प्रकाशित होने के 10-दिनों के भीतर हर स्कूल को स्कूल-स्तर पर फीस रेगुलेशन समिति गठित करनी होगी। नई 3-वर्ष की फीस संरचना मंजूर होने तक स्कूल 1 अप्रैल-2025 को लागू फीस से अधिक शुल्क नहीं ले सकेंगे।

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