दिल्ली में पटाखे फोड़ने और बेचने पर सालभर के लिए लगाया गया बैन

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के फोड़ने, निर्माण और बिक्री पर सालभर के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। बकौल डीपीसीसी, रविवार को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत पब्लिक नोटिस के रूप में जारी किया गया यह निर्देश सभी लोगों, संगठनों और संस्थानों पर लागू होता है।

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