दिल्ली में लगेगी नैशनल लोक अदालत, कौन से ट्रैफिक चालान होंगे माफ?
ट्रैफिक चालान के पेंडिंग केसों को निपटाने के लिए 13-सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बिना सीट बेल्ट या बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, लाल बत्ती पार करना, गलत चालान, तेज़ गति, वैध पीयूसी प्रमाणपत्र का अभाव, गलत पार्किंग, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना आदि कारणों से कटे चालान में छूट मिलेगी।