दिल्ली में सरकार के यू-टर्न के बाद अब कैसे वापस लें ज़ब्त हुई गाड़ी?

दिल्ली सरकार के पुराने वाहनों पर प्रतिबंध के आदेश पर यू-टर्न लेने के बाद अब ये शर्तें पूरी करके ज़ब्त वाहन वापस लिए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर गाड़ी का नंबर डालकर पता करें कि गाड़ी स्टोर/स्क्रैप/नीलाम/डी-रजिस्टर तो नहीं कर दी गई। इसके बाद रिलीज़ के लिए आरटीओ में आवेदन दे सकते हैं।

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