दिल्ली व अन्य राज्य सरकारें CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR बंद करने के लिए स्वतंत्र: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली समेत सभी राज्य सरकारें कानून के तहत CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर बंद/वापस ले सकती हैं। अदालत ने यह सफाई दी क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि 28-जुलाई के आदेश से लग रहा था कि एफआईआर वापस नहीं हो सकती जबकि केंद्र ने प्रदर्शन खत्म कराने के लिए इसका वादा किया था।