दिल्ली हाईकोर्ट ने मैगी विवाद में दुकानदारों के खिलाफ दर्ज़ सभी केस किए रद्द
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2015 के मैगी विवाद में दुकानदारों के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामले रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और CFTRI की जांच में मैगी के सैंपल सुरक्षित पाए गए, इसलिए दुकानदारों पर मुकदमा चलाना उचित नहीं होगा। शुरुआती जांच में लेड की मात्रा अधिक बताई गई थी, लेकिन वैज्ञानिक-जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई।