'दिव्यांगता जिम्मेदारी से छूट का आधार नहीं बनती', बीवी-बच्चों के भरण-पोषण पर दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिव्यांगता पत्नी और बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं देती। हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के समय दिव्यांगता थी शादी की जिम्मेदारी का अंदाजा होना चाहिए था। जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने 100% दिव्यांग पति की अंतरिम भरण-पोषण राशि ₹8,000 से घटाकर ₹6,000 प्रतिमाह कर दी। अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी।