दिवाली से पहले सरकार ने EPFO नियमों में किए बड़े बदलाव, 100% तक निकाल सकेंगे पात्र राशि
दिवाली से पहले सरकार ने ईपीएफओ नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब सदस्य अपने खाते में जमा राशि (कर्मचारी व नियोक्ता दोनों का अंशदान) में से पात्र शेष राशि का 100% तक निकाल सकेंगे। शिक्षा के लिए अब 10 बार और विवाह के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति दी गई है जो मौजूदा सीमा से अधिक है।