दोस्त से पैसे लिए उधार? इनकम टैक्स लगा सकता है 100% पेनल्टी
रिपोर्ट्स के अनुसार, इनकम टैक्स विभाग अब एक तय सीमा से ज़्यादा रकम उधार में लेने पर 100% पेनल्टी लगा सकता है। ₹20,000 से अधिक के नकद ऋण पर आयकर अधिनियम की धारा 269एसएस के तहत 100% जुर्माना लगता है जबकि एक दिन या एक लेन-देन में ₹2 लाख नकद लेने पर धारा 269एसटी के तहत जुर्माना लग सकता है।