दफ्तर में जूनियर को डांटना या फटकार लगाना अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दफ्तर के काम को लेकर सीनियर द्वारा फटकार लगाना या डांटना आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि केवल दुर्व्यवहार, अशिष्टता या बदतमीज़ी जानबूझकर अपमान नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के डायरेक्ट के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया।

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