दिल्ली एचसी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि केस को रद्द करने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा बीजेपी आईटी सेल को लेकर बनाया गया वीडियो रीट्वीट करने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के 'X' पर काफी फॉलोअर्स हैं और अपमानजनक कंटेंट को रीट्वीट करना मानहानि के समान है।