दिल्ली में करंट लगने से बच्चे की मौत के 12 साल बाद उसकी मां को मिला ₹5 लाख का मुआवज़ा
दिल्ली की एक अदालत ने करंट लगने से 15-वर्षीय किशोर की मौत के 12-साल बाद उसकी मां को ₹5 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। 2010 में जवाहर नगर में बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड के प्रोजेक्ट साइट पर तार से करंट लगने से बच्चे की मौत हुई थी। कोर्ट ने घटना को कंपनी की लापरवाही का नतीजा बताया है।