दिल्ली में नहीं चलेंगी बाइक टैक्सी, उल्लंघन करने वालों पर लगेगा ₹10,000 तक का जुर्माना

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में बाइक टैक्सी चलाने पर रोक लगाते हुए चेतावनी दी है कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। राज्य सरकार के मुताबिक, पहले अपराध पर ₹5,000 जुर्माना जबकि दूसरे अपराध पर ₹10,000 जुर्माना और एक साल की जेल हो सकती है। वहीं, एग्रीगेटर्स पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।

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