दिल्ली में नहीं चलेंगी बाइक टैक्सी, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें नीति बनने तक बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स रैपिडो व उबर को लाइसेंस के बिना बाइक टैक्सी सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई थी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 31 जुलाई तक बाइक एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देश और लाइसेंसिंग नीति तैयार कर लेगी।