दिल्ली सरकार ने 15 साल तक बढ़ाई सीएनजी से चलने वाली टैक्सियों के परमिट की वैधता

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को सीएनजी और अन्य स्वच्छ ईंधनों से चलने वाली टैक्सियों के परमिट की वैधता 15 साल तक बढ़ा दी। दरअसल, दिल्ली में पंजीकृत कई टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 74 के तहत वाहनों को जारी किए गए परमिट्स की वैधता में एकरूपता लाने की मांग की थी।

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