दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को छात्रों के लिए शारीरिक दंड हटाने का दिया निर्देश
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की गाइडलाइंस के मुताबिक छात्रों के लिए शारीरिक दंड हटाएं। एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस के मुताबिक, छात्रों को मारना, असहज स्थिति में खड़ा करना व उन्हें कैद करना आदि शारीरिक दंड में शामिल हैं।