दिल्ली हाईकोर्ट ने ₹2000 के नोटों को वापस लेने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को ₹2000 के नोटों को चलन से वापस लेने के आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा था कि आरबीआई के पास ₹2000 के नोटों को चलन से वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है और इस संबंध में केवल केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है।

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