दुर्घटना में माता-पिता की मौत के बाद विवाहित बेटियां भी बीमा क्लेम की हकदार: कर्नाटक एचसी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि दुर्घटना में अपने माता-पिता को खोने वाली विवाहित बेटियां भी बीमा कंपनियों के मुआवज़े की हकदार हैं। बकौल हाईकोर्ट, “यह कोर्ट कोई भेदभाव नहीं कर सकता कि...वे विवाहित बेटे हैं या बेटियां।” दरअसल, 2012 में मां की मौत के बाद मुआवज़ा मांग रहीं 2 विवाहित बेटियों के खिलाफ एक बीमा कंपनी कोर्ट पहुंची थी।