धर्म बदल लिया तो दलित कैसे?: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज किया SC-ST ऐक्ट का केस
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई दलित व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वह एससी-एसटी ऐक्ट के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। गुंटूर के शख्स पर आरोप था कि उसने धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने व्यक्ति को जातिसूचक गालियां दी थीं। कोर्ट ने आरोपी पर लगे एससी-एसटी ऐक्ट को खारिज कर दिया है।