निकाह-हलाला के नाम पर यौन उत्पीड़न को सही नहीं ठहराया जा सकता: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह, हलाला और ट्रिपल तलाक से जुड़े एक मामले में नौ लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गंभीर आपराधिक आरोपों से बचने के लिए पर्सनल लॉ की आड़ नहीं ली जा सकती। गौरतलब है, एक महिला के साथ हलाला की आड़ में आरोपियों ने गैंगरेप किया था।