नौकरी करने का मतलब यह कतई नहीं होता कि महिला चरित्रहीन है: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि नौकरी करने का मतलब यह कतई नहीं होता कि महिला चरित्रहीन है और व्यभिचार को लेकर तलाक के लिए सबूत अनिवार्य है। निचली अदालत ने एक महिला द्वारा व्यभिचार के आधार पर दंपति का तलाक मंज़ूर किया था। वहीं, हाईकोर्ट ने व्यभिचार की जगह महिला के क्रूरतापूर्ण व्यवहार के आधार पर तलाक मंज़ूर किया।