नौकरी छूटने के बाद कोई व्यक्ति अपने पीएफ खाते से कितनी रकम निकाल सकता है?

नए EPF स्कीम 2026 के अनुसार, नौकरी छूटने पर लोग अपने PF खाते का 75% तक हिस्सा तुरंत निकाल सकते हैं। बाकी 25% राशि 12 महीने तक खाते में रखनी होगी। पूरे 12 महीने बेरोज़गार रहने पर लोग बचा हुआ हिस्सा निकाल सकते हैं लेकिन इस अवधि से पहले नई नौकरी मिलने पर यह 25% राशि नहीं निकाली जा सकेगी।

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