नौकरी जाने के बाद या पढ़ाई और शादी के लिए EPF से कितनी रकम निकाली जा सकती है?
एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) के नियमों के तहत कोई व्यक्ति शादी के लिए 5 बार जबकि पढ़ाई के खर्चों के लिए 10 बार तक फंड्स निकाल सकता है। इन कामों के लिए EPF योगदान का 50% तक हिस्सा और उसपर मिला ब्याज निकाला जा सकता है। वहीं, नौकरी जाने के बाद 75% तक EPF फंड निकाला जा सकता है।