EPFO ने नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब आधार से लिंक और KYC-पूर्ण UAN धारकों का PF बैलेंस नई कंपनी में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा और इसके लिए अलग से ट्रांसफर रिक्वेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले PF ट्रांसफर के लिए पुराने और नए नियोक्ता के साथ EPFO की मंज़ूरी भी ज़रूरी होती थी।