निर्वाचित महिला प्रतिनिधि को हटाने के कदम को हल्के में नहीं लिया जा सकता: SC

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक गांव की महिला सरपंच को हटाने का आदेश रद्द करते हुए कहा है कि निर्वाचित जन प्रतिनिधि को हटाने के फैसले को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट के मुताबिक, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ऐसे सार्वजनिक पदों पर पहुंचने वाली महिलाएं काफी संघर्ष के बाद यह मुकाम हासिल करती हैं।

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