नई कर व्यवस्था में आज से कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है: स्पष्टीकरण जारी करते हुए सरकार

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नई कर व्यवस्था को लेकर 'X' पर स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि इसमें आज (1 अप्रैल) से कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। मंत्रालय ने कहा, "नई कर व्यवस्था कंपनियों व फर्मों के अलावा व्यक्तिगत करदाताओं पर लागू होती है। यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 से डिफॉल्ट कर व्यवस्था है।"

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