नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स किन कटौतियों का कर सकते हैं दावा?
नई टैक्स व्यवस्था में वेतनभोगी करदाता ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और NPS योगदान पर कटौती का लाभ ले सकते हैं। किराये पर दिए गए मकान के होम लोन के ब्याज पर भी कटौती मिलती है लेकिन उससे होने वाले घाटे को वेतन आय से समायोजित नहीं किया जा सकता। ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और आधिकारिक भत्तों पर भी छूट उपलब्ध है।