नए इनकम टैक्स कानून से 'असेसमेंट इयर' बन जाएगा 'टैक्स इयर', टैक्सपेयर्स पर क्या होगा असर?
नए इनकम टैक्स ऐक्ट 2025 में 'असेसमेंट इयर' और 'प्रीवियस इयर' की जगह 'टैक्स इयर' सिस्टम आएगा जिसका मतलब है कि जिस साल आप आय कमाएंगे उसी टैक्स इयर में उसकी रिपोर्टिंग और टैक्स असेसमेंट होगा। यह बदलाव पहली बार टैक्स भरने वालों के लिए सिस्टम को ज़्यादा आसान व यूज़र-फ्रेंडली बनाएगा और ITR नोटिस व पेनल्टी का रिस्क घटेगा।