नए नियम के तहत सर्विस ठप पड़ने पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देना होगा ग्राहकों को मुआवज़ा

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने संशोधित नियम पेश किए हैं जिसके तहत अगर टेलीकॉम कंपनियों की सर्विस ज़िला स्तर पर 24-घंटे से अधिक समय तक बाधित रहती है तो उन्हें ग्राहकों को मुआवज़ा देना होगा। इसके तहत टेलीकॉम ऑपरेटर्स को पोस्टपेड ग्राहकों के लिए किराए में छूट देनी होगी जबकि प्रीपेड ग्राहकों के लिए कनेक्शन की वैलिडिटी बढ़ानी होगी।

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