नकली दवा की शिकायत राज्य के फूड ऐंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (FDCA) में की जा सकती है। इसके अलावा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके साथ ही ऐसे मामले में जिस मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी गई है उसका बिल सबूत के तौर पर संभालकर रखना चाहिए।