नाबालिग पीड़िता से शादी कर लेने से रेप के अपराध का पाप धुल नहीं जाता: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण व रेप के एक आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसने बाद में लड़की से एक मंदिर में शादी कर ली थी। इस दावे पर अदालत ने कहा, "इससे अपराध का पाप धुल नहीं जाता क्योंकि घटना के वक्त लड़की की उम्र 15 साल थी।"