नाबालिग लड़की का दुपट्टा खींचना, यौन इरादे से हाथ पकड़ना दंडनीय अपराध है: मुंबई की अदालत

मुंबई की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का दुपट्टा खींचने और यौन इरादे से हाथ पकड़ने के मामले में 23-वर्षीय शख्स को 3 साल जेल की सज़ा सुनाई है। अदालत के मुताबिक, ऐसा करना आईपीसी की धारा 354 व पॉक्सो ऐक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। अदालत ने कहा, "ऐसी घटनाएं लोगों के मन में डर पैदा करती हैं।"

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