नाबालिग से शारीरिक संबंध रेप है, पीड़िता की सहमति मायने नहीं रखती: दिल्ली कोर्ट
दिल्ली के एक कोर्ट ने एक रेप केस की सुनवाई के दौरान कहा है कि नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म है और इसमें पीड़िता की सहमति मायने नहीं रखती है। कोर्ट ने आरोपी के साथ स्वेच्छा से संबंध बनाने और बच्चे को जन्म देने के बारे में लड़की के बयानों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।