निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए लागू करें आवश्यक वस्तु अधिनियम: राज्यों से गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने चेतावनी दी है कि इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर आपराधिक कार्रवाई होगी और दोषी को 7 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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