निशुल्क पानी न देने पर हैदराबाद में रेस्टोरेंट को मिला ग्राहक को ₹5,000 का भुगतान करने का आदेश
हैदराबाद में ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निशुल्क पानी ना देने और सर्विस चार्ज वसूलने के लिए एक रेस्टोरेंट को ग्राहक को ₹5,000 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। रेस्टोरेंट को बतौर कानूनी खर्च ग्राहक को ₹1,000 देने का भी आदेश दिया गया है। रेस्टोरेंट ने ग्राहक से 500 मिलीलीटर की पानी की बोतल के ₹50 लिए थे।