पेंशन स्कीम पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा असर
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 31 मार्च 2025 को या उससे पहले न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुए केंद्र सरकार के एनपीएस खाताधारक या उनके जीवनसाथी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत अतिरिक्त लाभ का दावा कर सकते हैं। इसके तहत एकमुश्त भुगतान, मासिक टॉप-अप राशि और साधारण ब्याज़ सहित बकाया मिलेगा।