पिता से बेटे को गिफ्ट डीड में मिली संपत्ति में क्या बहनें भी मांग सकती हैं हिस्सा?

पिता से बेटे को गिफ्ट-डीड में मिली संपत्ति में बहनों का हक इस बात पर निर्भर करता है कि पिता को वह संपत्ति कब विरासत में मिली थी। 17-जून 1956 के बाद मिली संपत्ति पर पिता का पूरा अधिकार था इसलिए उसमें बेटियां हिस्सा नहीं मांग सकतीं। इससे पहले मिली संपत्ति HUF मानी जाएगी जिसमें बेटियां हिस्सा मांग सकती हैं।

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